
धनंजय मुंडे पर पारिवारिक हिंसा का आरोप, कोर्ट ने करुणा शर्मा को 2 लाख रुपये और पेंशन देने का आदेश दिया
महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले उन्हें सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में इस्तीफा देने की मांग का सामना करना पड़ रहा था, और अब उनकी दूसरी पत्नी करुणा शर्मा ने न्यायालय में दायर याचिका पर उन्हें आंशिक रूप से दोषी ठहराए जाने का फैसला आ चुका है। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। बांद्रा न्यायालय में आज हुई सुनवाई में, करुणा शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने धनंजय मुंडे पर पारिवारिक हिंसा का आरोप आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।
न्यायालय ने धनंजय मुंडे को करुणा शर्मा को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया, साथ ही करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये की मासिक पेंशन और उनकी बेटी शिवानी को उसकी शादी तक 75 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश भी दिया गया।
इस फैसले के बाद, करुणा शर्मा ने भावुक होते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा, "लोगों को हमेशा लगता था कि न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, लेकिन मुझे आज न्याय मिला है।
पिछले 26 सालों तक मैं उनके साथ रही, लेकिन अब असलियत सबके सामने आ गई है।"
यह घटना अब केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गई है, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति में भी गर्मा-गर्म बहस का कारण बन गई है। धनंजय मुंडे के खिलाफ लगातार बढ़ रही आलोचनाओं के बीच, यह मामला उनके भविष्य के राजनीतिक करियर पर भी असर डाल सकता है।
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