हाई कोर्ट ने पहलगाम हमले स्थल को ‘शहीद हिंदू घाटी’ नाम देने की याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में एक दर्दनाक आतंकी घटना हुई थी, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई। बताया गया कि हमलावरों ने लोगों की धार्मिक पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाया। इस नृशंस घटना के बाद देशभर में गहरा आक्रोश फैल गया। इसी संबंध में एक जनहित याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें आग्रह किया गया कि जिस स्थान पर यह घटना घटी, उसका नाम बदलकर "शहीद हिंदू घाटी टूरिस्ट प्लेस" रखा जाए और मृतकों को आधिकारिक तौर पर शहीद का दर्जा दिया जाए। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। 


अदालत ने कहा कि किसी स्थान का नामकरण करना, स्मारक घोषित करना या किसी व्यक्ति को विशेष दर्जा देना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह फैसला लेना सरकार और संबंधित प्रशासनिक संस्थाओं का कार्य है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी स्थान को स्मारक घोषित करना या किसी दिवंगत व्यक्ति को विशेष मान्यता देना नीतिगत निर्णय का हिस्सा है और इसमें न्यायालय की भूमिका सीमित है। ऐसे मामलों में सरकार ही अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में होती है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह सुझाव जरूर दिया कि वे सरकार के समक्ष अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर विचार करना और आवश्यक कार्रवाई करना पूरी तरह से प्रशासन के अधिकार में आता है।

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