बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण, युवाओं के लिए 'युवा आयोग' – चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा दांव

बिहार सरकार ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी पदों पर सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान कर उन्हें और अधिक सशक्त बनाना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अधिक अवसर देने के लिए 'बिहार युवा आयोग' के गठन की भी घोषणा की है, जिसे आज राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। 


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यह आयोग समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उनके उत्थान से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देगा।"

'बिहार युवा आयोग' की संरचना


बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। सभी सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। आयोग का प्रमुख कार्य राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता दिलाना, राज्य से बाहर पढ़ाई या काम कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा करना और युवाओं को बेहतर शिक्षा व रोजगार के लिए अवसर सुनिश्चित कराना होगा। यह आयोग सामाजिक बुराइयों जैसे शराब और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा और ऐसे मामलों में सरकार को सिफारिशें भी भेजेगा।

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