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Meenakshi Natarajan Nomination खारिज, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

 11 Jun 2026

Meenakshi Natarajan Nomination: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता Meenakshi Natarajan ने अपने नामांकन पत्र को खारिज किए जाने के खिलाफ अब Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। इस पूरे मामले ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, क्योंकि यदि आज इस पर अदालत की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तो राज्य की तीन राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो जाएगा।


Meenakshi Natarajan Nomination: नामांकन खारिज होने का कारण  

Rajya Sabha Disputeरिटर्निंग ऑफिसर Arvind Sharma ने Meenakshi Natarajan का नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज किया था कि उन्होंने अपने फॉर्म-26 में एक महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख नहीं किया। बताया गया कि तेलंगाना में उनके खिलाफ लंबित एक मामले की जानकारी उन्होंने नामांकन दस्तावेज में नहीं दी थी। चुनावी नियमों के तहत यह जानकारी आवश्यक मानी जाती है, और इसी आधार पर उनका नामांकन अमान्य कर दिया गया।

हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस निर्णय को गलत और नियमों की गलत व्याख्या बताया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों को केवल उन्हीं मामलों की जानकारी देनी होती है जिनमें आरोप तय हो चुके हों और जिनमें दो साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो। कांग्रेस का दावा है कि संबंधित मामला इस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए नामांकन रद्द करना कानूनन उचित नहीं है।

चुनाव आयोग से जवाब न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

Congress Supreme Courtइस विवाद को सुलझाने के लिए पहले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से संपर्क किया था। बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने आयोग से औपचारिक प्रतिनिधित्व भी दिया, लेकिन आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी के बाद यह मामला Supreme Court तक पहुंच गया।

Meenakshi Natarajan की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi आज इस मामले की मेंशनिंग करेंगे। वह Supreme Court की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग करेंगे। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की भी गुहार लगाई जाएगी।

कानूनी दलीलें और कांग्रेस का पक्ष

कांग्रेस की कानूनी टीम का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों की गलत व्याख्या की है और नामांकन को बिना उचित आधार के खारिज कर दिया गया। सिंघवी ने पहले भी इस फैसले को पक्षपाती और कानून के विपरीत बताया था। उनका तर्क है कि यदि नियमों की सही व्याख्या की जाए तो नटराजन का नामांकन वैध माना जाना चाहिए। वहीं, दूसरी तरफ निर्वाचन अधिकारी का मानना है कि नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारी का अभाव गंभीर त्रुटि है, और इसी कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

राज्यसभा चुनाव का गणित और समय की अहमियत 

इस पूरे मामले में समय बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Meenakshi Natarajan Nomination के मामले में राज्यसभा चुनाव में नाम वापसी की अंतिम तिथि आज ही है। यदि Supreme Court की ओर से तुरंत कोई अंतरिम आदेश या रोक नहीं लगाई जाती है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। 

ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर केवल BJP के उम्मीदवार ही मैदान में बचेंगे। इसके चलते उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में BJP के तीनों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, बशर्ते कोर्ट से कोई तत्काल राहत न मिले।

सियासी हलचल तेज, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर

इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता बता रही है, जबकि BJP इसे नियमों के पालन का परिणाम मान रही है। अब सभी की नजरें Supreme Court पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या रुख अपनाता है। Abhishek Manu Singhvi की मेंशनिंग के बाद यह तय होगा कि क्या मामले पर तत्काल सुनवाई होगी या नहीं। यदि अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार किया, तो यह मामला राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

Meenakshi Natarajan Nomination रद्द होने को लेकर उठा यह विवाद अब केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बन गया है। Supreme Court का आज का रुख यह तय करेगा कि मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों का भविष्य क्या होगा या तो मामला आगे बढ़ेगा, या फिर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत दर्ज करेंगे।

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