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केजरीवाल कोर्ट में खुद पेश होंगे, सुनवाई में देंगे बहस

 06 Apr 2026

दिल्ली, 6 अप्रैल 2026: दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति से जुड़े विवादित मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुद पेश होंगे और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की याचिका (रिक्यूज़ल) कोर्ट में दाखिल की है। अदालत ने इस याचिका को रिकॉर्ड पर लिया और अगली सुनवाई 13 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की।


केजरीवाल कोर्ट में खुद पेश होंगे 

केजरीवाल ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि केजरीवाल कोर्ट में खुद पेश होंगे और अपने केस की जिरह स्वयं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने किसी वकील को वकालतनामा नहीं दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि क्या वे सचमुच खुद बहस करेंगे, जिस पर उन्होंने पुष्टि की।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के आरोप न्यायपालिका की अवहेलना के समान हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरोप लगाना अपना करियर बना चुके हैं और अगर किसी के पास वकील मौजूद हैं, तो उन्हें खुद बहस क्यों करनी चाहिए।

CBI और सुनवाई का माहौल 

इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से SG तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला गंभीर है और दिल्ली की न्यायपालिका पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोर्ट ने हालांकि कहा कि जो लोग जज को सुनवाई से हटाने की याचिका दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

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निचली अदालत और हाई कोर्ट चुनौती

शराब नीति जांच के दौरान समन पालन न करने के आरोप में केजरीवाल और अन्य आरोपियों को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद CBI ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

जस्टिस शर्मा पर पक्षपात का आरोप 

केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने जस्टिस स्वर्णकांता पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और जनता के न्याय में भरोसे को बनाए रखने के लिए इसे किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए कई आदेशों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।

अगली सुनवाई 

हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया है। CBI को भी कोर्ट ने इस मामले में अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है।

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