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2.1 करोड़ की बकाया वसूली के लिए सेबी का बड़ा कदम, चोकसी के खाते सीज

 06 Jun 2025

भारतीय बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली है। सेबी ने चोकसी के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 15 मई को जारी उस डिमांड नोटिस के अनुपालन में आया है, जिसमें चोकसी को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि यदि वह 15 दिनों के भीतर बकाया भुगतान नहीं करता, तो उसकी संपत्तियां और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे। 


यह मामला जनवरी 2022 का है, जब सेबी ने चोकसी पर इनसाइडर ट्रेडिंग के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया था। चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर समूह के सदस्य भी रह चुके हैं, ने नियामकीय दंड का भुगतान करने में विफलता दिखाई। गौरतलब है कि चोकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। 

यह घोटाला 2018 की शुरुआत में सामने आया था, जिसके तुरंत बाद दोनों आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए थे। चोकसी वर्तमान में एंटीगुआ का नागरिक है और भारत सरकार द्वारा प्रत्यर्पण की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अप्रैल में वह इलाज के लिए बेल्जियम गया था, जहां उसे स्थानीय प्रशासन ने भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर हिरासत में लिया। दूसरी ओर, नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है, जहां उसका प्रत्यर्पण मामला लंबित है। 

सेबी द्वारा 4 जून को जारी नोटिस में बताया गया है कि 2.1 करोड़ रुपये की देनदारी में 1.5 करोड़ रुपये का मूल जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है। नियामक ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं किया गया, तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी।