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शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 16 सितंबर को
05 Aug 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर को भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला राजीव चंद्रशेखर द्वारा उस आदेश के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थरूर को समन जारी करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि इस प्रकरण में विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है, और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि शशि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठे और अपमानजनक बयान दिए, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दी गई थी। उनका दावा है कि इन बयानों का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और आम चुनावों के परिणाम को प्रभावित करना था।