मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश दिया है कि चार घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया, जिसमें कहा गया कि किसी भी स्थिति में FIR दर्ज होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य पुलिस और प्रशासन में हलचल तेज हो गई है।
कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने हाल ही में एक जनसभा के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना एक कथित टिप्पणी करते हुए कहा था—"हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई।" माना जा रहा है कि यह बयान पाकिस्तानी आतंकियों के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन इसका संदर्भ और भाषा विवाद की वजह बन गई।
मंत्री विजय शाह ने इस बयान को लेकर सफाई दी और एक समाचार चैनल से बातचीत में माफी मांगी। उन्होंने कहा,
"मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता। न ही सेना के अपमान की कल्पना कर सकता हूं। सोफिया बहन ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की है। अगर जोश में मुझसे कोई असंवेदनशील बात निकल गई, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।" उन्होंने यह भी कहा कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड सेना से जुड़ा रहा है और वे केवल उन महिलाओं के दर्द को अभिव्यक्त कर रहे थे जिनके पति या परिजन आतंकवाद के शिकार हुए।
इस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा,
"जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तब बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री इस तरह की घृणित टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सेना को सम्मान देते हैं और उनकी पार्टी का मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"
पटवारी ने सरकार से विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है।