सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 फरवरी) को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा। इस याचिका में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की जली हुई मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट्स के सत्यापन की अनुमति देने के निर्देश की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि ईवीएम का सत्यापन करते समय उसमें दर्ज डेटा को न मिटाया जाए और न ही पुनः लोड किया जाए।
चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कहा कि अप्रैल 2024 में दिए गए निर्देशों का उद्देश्य मतदान डेटा को हटाना या दोबारा लोड करना नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का मकसद सिर्फ इतना था कि मतदान के बाद ईवीएम का सत्यापन और जांच मशीन बनाने वाली कंपनी के इंजीनियरों द्वारा की जाए, ताकि किसी भी संभावित छेड़छाड़ की पुष्टि की जा सके।
मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा:
"हमारा उद्देश्य सिर्फ यह था कि अगर मतदान के बाद किसी को संदेह हो तो इंजीनियर आकर प्रमाणित करें कि जली हुई मेमोरी या माइक्रो-चिप्स से छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन आप डेटा क्यों मिटा रहे हैं?"
उन्होंने यह भी जोड़ा कि, "हम कोई ऐसी जटिल प्रक्रिया नहीं चाहते जिसमें डेटा को दोबारा लोड किया जाए... डेटा मिटाएं नहीं, पुनः लोड भी न करें – सिर्फ सत्यापन करें।"
ईवीएम सत्यापन के लिए 40,000 रुपये की लागत पर सवाल
कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम सत्यापन के लिए तय की गई 40,000 रुपये की फीस को भी अनुचित बताया। सीजेआई खन्ना ने वकील मनिंदर सिंह से कहा, "40,000 रुपये बहुत ज्यादा हैं, इस लागत को कम किया जाए।" सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि ईवीएम सत्यापन की प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही, अदालत ने चुनाव आयोग के इस आश्वासन को भी दर्ज किया कि ईवीएम डेटा में कोई संशोधन या बदलाव नहीं किया जाएगा।
पीठ ने कहा, "श्री सिंह ने कहा है कि वे स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें उनकी प्रक्रिया का विवरण होगा। साथ ही, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि ईवीएम डेटा में कोई छेड़छाड़ या संशोधन नहीं किया जाएगा।"
अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
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