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Delhi Polls: AIMIM प्रत्याशी शिफा उर रहमान को कस्टडी पैरोल, चुनाव प्रचार के लिए मिली राहत

 04 Dec 2025

कड़कड़डूमा कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए एआईएमआईएम (AIMIM) के ओखला से उम्मीदवार शिफा उर रहमान को कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल प्रदान किया है। इस दौरान, शिफा उर रहमान अपने घर पर रह सकते हैं।


शिफा उर रहमान ने ताहिर हुसैन की कस्टडी पैरोल के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट से कस्टडी पैरोल की मांग की थी। उन्हें 2020 दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, ताहिर हुसैन को भी सुप्रीम कोर्ट ने छह दिनों के लिए कस्टडी पैरोल दिया था, जिसके तहत वह रोजाना छह घंटे के लिए जेल से बाहर आ सकते थे। इन दोनों नेताओं को नामांकन दाखिल करने के दौरान भी कस्टडी पैरोल की सुविधा दी गई थी, लेकिन शर्तों के साथ।

यूएपीए के तहत दर्ज है शिफा पर मामला


शिफा उर रहमान को 26 अप्रैल 2020 को दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के अलावा, यूएपीए (UAPA) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

अमानतुल्लाह खान से चुनावी मुकाबला


शिफा उर रहमान ओखला में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। उनकी उम्मीदवारी पर अमानतुल्लाह खान ने सवाल उठाए थे। एक जनसभा में उन्होंने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया था कि वह इस सीट को बीजेपी को देने की योजना के तहत शिफा उर रहमान को उम्मीदवार बना रहे हैं। 

अमानतुल्लाह खान ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, "असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? वह दिल्ली दंगों के दौरान कहां थे? वह आपके हमदर्द नहीं, बल्कि आपके वोटों को भावनाओं के साथ बांटने का प्रयास कर रहे हैं।" इस सीट से बीजेपी ने मनीष चौधरी और कांग्रेस ने अरीब खान को टिकट दिया है। अमानतुल्लाह खान इस क्षेत्र से दो बार के विधायक रह चुके हैं।

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