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राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को दी राहत, BJP नेता कपूर की मानहानि याचिका से जुड़ा मामला

 11 Dec 2025

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस आदेश को पारित किया, जो कि आतिशी द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर था। पहले की सुनवाई में, मजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर समन जारी किया था। 


आतिशी के वकील ने अदालत में दलील दी कि मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता की मानहानि नहीं की है, और जो बयान दिए गए थे, वह भाजपा के खिलाफ थे, न कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ। उनके अनुसार, ये आरोप भाजपा के आंतरिक मामलों पर थे, और इसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं था। वकील ने यह भी कहा कि आतिशी का बयान राजनीतिक उद्देश्य से था और किसी की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। अदालत ने इन दलीलों को गंभीरता से सुना और फिर समन रद्द करने का फैसला लिया। यह मामला पिछले साल अप्रैल का है, जब आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने उनसे और अन्य आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं से संपर्क किया और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए कहा, साथ ही यह धमकी भी दी कि अगर वे भाजपा में शामिल नहीं होते, तो उन्हें एक महीने के भीतर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा।

 इसके बाद, भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, और उन्होंने आरोप लगाया कि आतिशी और अन्य आप नेताओं ने बिना किसी ठोस सबूत के झूठे आरोप लगाए थे। कपूर ने यह भी कहा था कि आतिशी के आरोप पूरी तरह से निराधार थे और इसका उद्देश्य केवल उन्हें बदनाम करना था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को आतिशी के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस आदेश से उन्हें न केवल कानूनी मदद मिली है, बल्कि इससे उनके खिलाफ चल रहे मामले में भी एक मजबूत पक्ष बनता है। यह फैसला दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जहां अक्सर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति होती है।

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