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कोलकाता रेप-मर्डर केस: दोषी को फांसी दिलाने हाई कोर्ट जाएगी ममता सरकार

 12 Jan 2026

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदाह की सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे दुर्लभतम मामलों (Rarest of Rare) में गिनते हुए मृत्युदंड की मांग की। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने कहा, "मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। यह जघन्य अपराध है और सजा-ए-मौत की मांग करता है। यदि यह केस कोलकाता पुलिस के पास रहता, तो हम दोषी को मृत्युदंड दिलाने में सफल होते।" ममता ने कहा कि उनकी सरकार इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी।


सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने लिखा, "मुझे हैरानी है कि कोर्ट ने इस केस को Rarest of Rare नहीं माना। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ऐसा ही मामला है, जिसमें मृत्युदंड जरूरी है। हम इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे।" सजा सुनाए जाने से पहले दोषी संजय रॉय ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा, "मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मुझे जबरन कागजों पर दस्तखत करवाए गए। अगर मैं अपराध करता, तो घटनास्थल पर सबूत मिलते।"

अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों की गहन जांच के बाद संजय रॉय को दोषी पाया। जज अनिर्बान दास ने कहा, "मैंने सभी दलीलें सुनीं और साक्ष्यों की गहराई से जांच की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तुम्हारा अपराध साबित हो चुका है।" कोर्ट ने संजय रॉय को उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। पीड़िता के परिवार और सीबीआई ने फांसी की सजा की मांग की थी। अदालत ने मामले को Rarest of Rare मानने से इनकार किया।

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