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Delhi Election से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, नरेश बाल्यान की ज़मानत याचिका खारिज
09 Feb 2026
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश बाल्यान की जमानत अर्जी को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। यह मामला महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत दर्ज किया गया था। विशेष जज कावेरी बावेजा ने बाल्यान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उनका आवेदन खारिज किया जाता है। बाल्यान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि इससे पहले अदालत ने उन्हें एक अन्य मामले में, जो जबरन वसूली से संबंधित था, जमानत दी थी। लेकिन बाद में 8 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने इस जमानत के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की और कहा कि बाल्यान एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा था, जो समाज में अव्यवस्था फैलाने में शामिल था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि यदि बाल्यान को जमानत मिलती है, तो वह बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकता है और किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
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