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Delhi Polls: चुनाव से पहले बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने ED को हरी झंडी दी
13 Feb 2026
दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजर लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर है। चुनावी सभाओं में व्यस्त केजरीवाल के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दे दी है।
गृह मंत्रालय का यह निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद आया है। इस अनुमति के बाद ईडी को केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने में मदद मिलेगी, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। चुनावी माहौल के बीच यह फैसला केजरीवाल के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
केजरीवाल की कानूनी दलील और सुप्रीम कोर्ट का हवाला
आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर के आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी थी कि सीबीआई से मिली अनुमति का मतलब ईडी को मुकदमा चलाने की स्वतः मंजूरी नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी को पीएमएलए के तहत कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय से अलग से अनुमति लेनी होगी।
इसके बाद, ईडी ने गृह मंत्रालय से इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने सरकारी कर्मचारियों और नेताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप बिना किसी पूर्वाग्रह के अनुमति मांगी है।
अन्य मामलों पर भी गृह मंत्रालय की नजर
केजरीवाल के मामले के अलावा, गृह मंत्रालय पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा चलाने के ईडी के अनुरोधों पर भी विचार कर रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई राजनेताओं और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रहा है। इस फैसले ने आरोपी व्यक्तियों को अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द कराने का रास्ता दिखाया है, जिससे मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
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