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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बेटी को अपने माता-पिता से शिक्षा का खर्च प्राप्त करने का कानूनी अधिकार
02 Apr 2026
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि बेटी को अपने माता-पिता से शिक्षा के खर्च की राशि प्राप्त करने का वैध और कानूनी अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि माता-पिता अपने साधनों के भीतर बेटी की पढ़ाई के लिए आवश्यक धन मुहैया कराने के लिए बाध्य हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी एक वैवाहिक विवाद के मामले में की, जहां अलग रह रहे दंपति की बेटी ने अपने पिता से मिलने वाले 43 लाख रुपये को पढ़ाई के लिए लेने से इनकार कर दिया था।
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