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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक दी अंतरिम जमानत
15 Apr 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू संत आसाराम को 2013 में दर्ज बलात्कार के मामले में अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। यह जमानत उन्हें उनके स्वास्थ्य से संबंधित कारणों के आधार पर दी गई है। कोर्ट ने माना कि आसाराम की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ राहत दी जानी चाहिए। इस जमानत के तहत उन्हें 31 मार्च तक जमानत पर रिहाई मिली है। SC ने आसाराम को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। आसाराम पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में बंद थे, और इस दौरान उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया चलती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ समय के लिए जमानत दी है ताकि वह अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करवा सकें। हालांकि, यह केवल एक अस्थायी राहत है, और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी। आसाराम की जमानत पर कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है कि यह कदम केवल मेडिकल आधार पर लिया गया है, और इसका अन्य मामलों पर कोई व्यापक असर नहीं पड़ेगा।
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