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UP में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर कड़ी सजा, बार-बार चालान पर रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

 13 May 2026

उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि यदि कोई वाहन मालिक बार-बार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में एक बैठक के दौरान सख्त फैसले लिए गए। बाइक, कार और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


परमिट और लाइसेंस पर सख्त कार्रवाई


मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जिन वाहन चालकों द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के अलावा, अगर वह कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो उनके परमिट भी रद्द किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सड़क हादसों को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में 6 से 10 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सीएम योगी ने मोटरसाइकिलों से निकलने वाली तेज आवाज को लेकर भी कड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मोडिफाई साइलेंसर और तेज हॉर्न को हटाया जाए, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लग सके।

नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर कार्रवाई


नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने के मामले में भी मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे नाबालिगों के ई-रिक्शा चलाने की समस्या पर कठोर कदम उठाएं। इसके अलावा, सीट बेल्ट न पहनने और दोपहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिलों में उन स्थानों की पहचान करें, जहां सड़क हादसे अधिक होते हैं। हादसों के कारणों की पहचान कर उनके समाधान के लिए योजना बनाई जाए। ओवरलोडिंग पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब की तरह हर जिले में रोड सेफ्टी पार्क बनाए जाएंगे और बसों की फिटनेस का भी ध्यान रखा जाएगा।

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