Article
हाईकोर्ट का अहम फैसला: जीजा-साली के संबंध अनैतिक, लेकिन बालिग होने पर नहीं माना जा सकता रेप
25 May 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवादित मामले में आरोपी पति को राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी है। आरोपी पर अपनी पत्नी की बहन (साली) के साथ बलात्कार करने का आरोप था। हालांकि, अदालत ने इस मामले में एक अहम निर्णय लेते हुए कहा कि भले ही जीजा और साली के बीच संबंध अनैतिक हैं, लेकिन अगर महिला वयस्क है और उसने अपनी सहमति दी है, तो इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। यह मामला 2024 के जुलाई महीने में सामने आया था, जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अब, कोर्ट ने उसके जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी है।
Read This Also:- Sambhal Violence: सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट का आदेश- FIR पर रोक नहीं, जांच में सहयोग की शर्त