जीएसटी काउंसिल की बैठक आज शनिवार को होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ वस्तुओं पर टैक्स घटाया जा सकता है, जबकि कुछ पर बढ़ाया जा सकता है। मंत्रियों के समूह (GOM) ने 148 वस्तुओं के दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, हालांकि सूत्रों के अनुसार केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ही टैक्स में बदलाव की सहमति बन सकती है।
आज की बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Life and Health Insurance) पर टैक्स दरों में कटौती का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही, सिन प्रोडक्ट्स पर उच्च दरों और बड़े-टिकट दरों पर भी फैसला होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को माल और सेवा कर (GST) के दायरे में लाने पर भी चर्चा होगी।
ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर मिल सकती है छूट
स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर GST दरों को वर्तमान 18 प्रतिशत (ITC के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर, फिटमेंट कमेटी ने पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों तथा छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर टैक्स 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इस वृद्धि से पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बड़े पुराने वाहनों के बराबर हो जाएंगी।
काउंसिल के एजेंडे में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST दरें तय करना प्रमुख मुद्दा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने नवंबर में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम को GST से छूट देने पर सहमति जताई थी। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को भी कर-मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके अतिरिक्त, अन्य नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को GST से छूट देने का प्रस्ताव है। बीमा कर पर अंतिम निर्णय शनिवार को होने की संभावना है, क्योंकि अधिकतर राज्य प्रीमियम पर कर कम करने के पक्ष में हैं।
इन चीजों पर बढ़ सकता है टैक्स
मंत्रिसमूह ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पादों जैसी हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। GST में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि केवल हानिकारक वस्तुओं के लिए 35 प्रतिशत का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया है। जीओएम ने 20 लीटर या अधिक के पैकेज्ड पेयजल पर GST 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, 10,000 रुपये से कम मूल्य की साइकिलों पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और अभ्यास पुस्तिकाओं पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है।