Article
अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से राहत, FIR राजनीति प्रेरित बताई
25 Aug 2026
अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी मिली राहत
अभिषेक बनर्जी गिरफ्तारी: कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर पर 30 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस सौगात भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि ये मामले राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहें, तो उन्हें बिना किसी संकोच के जाने की अनुमति है।
सहयोगी के खिलाफ FIR का विवरण
अभिषेक बनर्जी गिरफ्तारी: इससे पहले, हाई कोर्ट ने सोमवार को अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय की दायर याचिका पर सुनवाई को 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने राज्य की पुलिस को निर्देश दिया था कि रॉय के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों का ब्योरा पेश करें। जस्टिस सौगात भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता से लिखित रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें रॉय के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या स्पष्ट हो।
बैंक खाता चालू करने का निर्देश
अभिषेक बनर्जी ने एचडीएफसी बैंक द्वारा उनके खाते, डेबिट और क्रेडिट कार्ड को बंद करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि उनका खाता तुरंत चालू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी खाते को फ्रीज करने की आवश्यकता हो, ग्राहक को पहले से सूचित किया जाना चाहिए। बैंक को ग्राहक को यह जानकारी देना आवश्यक है कि केवाईसी विवरण अपडेट नहीं करने पर खाता फ्रीज किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला
अभिषेक बनर्जी गिरफ्तारी: यह मामला उस समय सामने आया जब अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनके वकीलों ने हाई कोर्ट को बताया कि बिना पूर्व सूचना के उनका व्यक्तिगत बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था, साथ ही दो क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए थे।
अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। उन्होंने एनसीपीआई में शामिल होने वाले 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
Read This Also:- भाजपा विधायक की बेटी ने पुलिसकर्मी को मंदिर में थप्पड़ मारा!