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लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता की बहाल !
04 Apr 2023

Lakshadweep MP Mohammad Faizal Disqualified : 2019 में लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के टिकट पर चुने गए सांसद मोहम्मद फैज़ल (MP Mohammad Faizal) की सदस्यता निचली अदालत से आपराधिक मामलें में सजा मिलने के बाद इसी साल 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय द्वारा खत्म कर दी गई थी. निचली अदालत से सजा के बाद मोहम्मद फैज़ल ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से उन्हें राहत मिली 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।

सदस्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी-
केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता के फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया था जिसके खिलाफ मोहम्मद फैजल ने 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, इस मामले की सुनवाई 29 मार्च को जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच में होनी थी। फिलहाल मामलें की सुनवाई से ठीक पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने बहाल (Lakshadweep MP Mohammad Faizal Disqualified) कर दी है. लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।
मोहम्मद फैज़ल बोले (Lakshadweep MP Mohammad Faizal Disqualified) -

'मेरी सदस्यता बहाल करने में देरी करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। सचिवालय ने सजा मिलने के अगले ही दिन मुझे अयोग्य घोषित कर दिया था। ठीक उसी तरह मेरी सदस्यता बहाल करने में भी जल्दबाजी दिखाते।' NDTV से बातचीत में मोहम्मद फैज़ल ने कहा, "पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भले ही मेरे आर्डर आने के 2 महीने बाद तक इसे लटकाए रखा गया। लोकसभा महासचिव और स्पीकर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
एक बात जाहिर है कि मेरी कनविक्शन 25 जनवरी से खत्म हो गई है. फिर सवाल यह है कि इसमें इतनी देरी क्यों की गई? जो मेरे सेशन लैप्स हुए हैं, उसको कैसे वापस करेंगे? सारी चीजों पर अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट से अगर इनके पास नोटिस आता तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर उनके पास कोई जवाब होता तो मुझे लिखकर दे सकते थे। इसे लंबित रखने का कोई कारण नहीं बनता था। इस ज्वाइंट सेशन में लक्षद्वीप की जनता की बात नहीं उठा सका। यह फैसला देर से हुआ, लेकिन खुश हूं। दूसरे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।"
आपको बता दें यह फैसला तब आया है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi Disqualification) की सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा गर्म है, राहुल को सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि (Rahul Gandhi Defamation Case) के एक केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बीते 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी।
राहुल को भी मिल सकती राहत (Congress Rahul Gandhi Disqualification)-

सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल को सजा सुनाते हुए उन्हें 30 दिन की जमानत भी दे दी थी ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील के लिए जा सके।
कांग्रेस ने इस मामलें में वरिष्ठ वकीलों की एक टीम तैयार की है जो ऊपरी अदालत में राहुल को मिली सजा के को लेकर अपील दायर करेगी।
फिलहाल अब देखना यह होगा कि ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं।
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