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डीवाई चंद्रचूड़ फीस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया
06 Aug 2026
डीवाई चंद्रचूड़ फीस विवाद
डीवाई चंद्रचूड़ फीस विवाद: पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की मध्यस्थता में चल रहे एक मामले में फीस अटक गई है। यह मामला दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच पारिवारिक ट्रस्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया था, लेकिन अब उनकी फीस के भुगतान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में, शीर्ष न्यायालय ने ट्रस्ट से उनकी फीस का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान, रानी कपूर के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा, 'मध्यस्थता प्रक्रिया जारी है, लेकिन एक मुख्य समस्या है।' उन्होंने आगे बताया कि 'फीस का विवाद है। रानी कपूर 80 वर्ष की हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं।' वहीं, प्रिया कपूर के वकील अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है, जिस पर दवे ने प्रतिक्रिया दी कि रानी कपूर के पास पर्याप्त धन है और वह फीस का भुगतान कर सकती हैं।
कोर्ट की टिप्पणियां
डीवाई चंद्रचूड़ फीस विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि वह निर्णय देगा। दवे ने न्यायालय से अनुरोध किया कि रानी कपूर की सेहत को ध्यान में रखते हुए सुनवाई नवंबर से पहले होनी चाहिए। प्रिया कपूर की वकील शेरिल त्रेहान ने अदालत को सूचित किया कि हाल ही में एक सत्र आयोजित किया गया था। इसके जवाब में, अदालत ने टिप्पणी की, 'रिपोर्ट संतोषजनक लग रही है।' न्यायालय ने सवाल उठाया, 'मीडिएटर को भुगतान कौन करेगा? मैं वरिष्ठ वकीलों की बात कर रहा हूं, आपके ग्राहकों की नहीं।' कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ समय के लिए ट्रस्ट को भुगतान करने दिया जाए।
अदालत ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मध्यस्थता की प्रक्रिया अच्छी चल रही है। कोर्ट ने कहा, 'हम यह देखकर संतुष्ट हैं कि मध्यस्थता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। हमें खुशी है कि दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं।' मीडिएटर ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं।
मध्यस्थता की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को इस पारिवारिक ट्रस्ट विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया था। 14 मई को, कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया था कि वे ऐसे कोई कदम न उठाएं, जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावित हो। अदालत ने कहा था कि सभी पक्षों के हित में यही होगा कि विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाए, अन्यथा यह एक लंबे कानूनी विवाद का रूप ले लेगा।
डीवाई चंद्रचूड़ फीस विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया पर अपनी संतोषजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि मीडिएटर की फीस आरके फैमिली ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी। अदालत ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं होगी और संबंधित रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखने का आदेश दिया गया है।
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