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नितिन गडकरी AI विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हटाने के दिए आदेश
05 Aug 2026
नितिन गडकरी AI विवाद: कोर्ट का सख्त रुख
नितिन गडकरी AI विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार, 5 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की। अदालत ने E20 इथेनॉल-ब्लेंडिंग विवाद में गडकरी और उनके परिवार को लक्षित कर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और 'अपमानजनक' एआई कंटेंट को अविलंब हटाने का आदेश दिया। जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने मेटा और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देशित किया कि वे गडकरी को इस विवाद से जोड़ने वाले सभी डीपफेक वीडियो और एआई-जनरेटेड तस्वीरों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें।
याचिका की पृष्ठभूमि
नितिन गडकरी AI विवाद: गडकरी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने उन फर्जी वीडियो और पोस्टों को चुनौती दी थी, जिनमें उन्हें और उनके परिवार को E20 इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम में भ्रष्टाचार से जोड़ा गया था। आरोप था कि उनके बेटे निखिल गडकरी, 'सिएन एग्रो इंडस्ट्रीज' के माध्यम से इस नीति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। गडकरी ने इन सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित है और इसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।
अदालत की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने इन वीडियो और तस्वीरों को 'अत्यंत भद्दी और अपमानजनक' करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री का सार्वजनिक मंचों पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के लिए हानिकारक है। अदालत ने गडकरी द्वारा अंतरिम राहत के लिए प्रस्तुत किए गए आधार को मजबूत बताया।
आगे की सुनवाई
नितिन गडकरी AI विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद फिर से करने का निर्णय लिया। अदालत ने कहा, 'अगर वादी को भविष्य में और कोई अपमानजनक कंटेंट मिलता है, तो वे प्रतिवादियों को सूचित करेंगे जो उचित कार्रवाई करेंगे।' सुनवाई के दौरान मेटा के वकील ने कहा कि कुछ कंटेंट निष्पक्ष हो सकते हैं, जिस पर गडकरी के वकील ने स्पष्ट किया कि वह किसी को निष्पक्ष आलोचना से नहीं रोक रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि यह आलोचना के संदर्भ में नहीं है और अगर कोई नई अभद्र सामग्री मिलती है, तो उसे कोर्ट में लाया जा सकता है।
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