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Ayodhya Donation Scam: राम मंदिर ट्रस्ट मामले में 8 गिरफ्तार, जांच तेज
26 Jun 2026
Ayodhya Donation Scam: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चंदा (दान) चोरी के मामले ने बड़ा रूप ले लिया है। इस विवाद के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई की और अब इस केस में पहली बार औपचारिक FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज होने के साथ ही नामजद सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इन सभी से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था।
यह मामला मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य Krishna Mohan की शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायत में मंदिर परिसर में चढ़ावे के रूप में आए कैश और कीमती वस्तुओं की गिनती और प्रबंधन में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
Ayodhya Donation Scam: SIT की रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई FIR
Ram Mandir Donations: उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। SIT ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को 23 जून को सौंपी। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों और सिफारिशों के आधार पर 25 जून की रात अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज की।
इसके अगले ही दिन, यानी 26 जून को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। गिरफ्तार किए गए लोगों में अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। ये सभी मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
Donation Embezzlement Case: इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिन प्रमुख धाराओं का इस्तेमाल किया है, उनमें BNS की धारा 305, 306, 316, 317, 61 (आपराधिक साजिश) और 3(5) शामिल हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 13(1)(a) भी लगाई गई है।
धारा 305 और 306 का महत्व
BNS की धारा 305 उन मामलों में लागू होती है, जहां चोरी किसी विशेष स्थान जैसे घर, वाहन या धार्मिक स्थल से की गई हो। इसे गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
वहीं धारा 306 उन मामलों में लगती है, जहां कोई क्लर्क, कर्मचारी या नौकर अपने नियोक्ता (Employer) की संपत्ति या उसके नियंत्रण वाली संपत्ति की चोरी करता है। यह भी एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है और इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
आपराधिक विश्वासघात और चोरी से जुड़ी धाराएं
BNS की धारा 316 को आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) से जोड़ा गया है। इसमें उन लोगों पर कार्रवाई होती है जिन्हें किसी पद या जिम्मेदारी के कारण संपत्ति सौंपी गई हो और वे उसका दुरुपयोग करें। गंभीर मामलों में इसमें 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा 317 चोरी की संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त करने, रखने या उसका निपटान करने से संबंधित है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर 10 साल या कुछ परिस्थितियों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति को छिपाने या नष्ट करने में मदद करता है, तो उसे भी इसी धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।
आपराधिक साजिश (धारा 61) और सख्त प्रावधान
BNS की धारा 61 आपराधिक साजिश से जुड़ी है। Ayodhya Donation Scam जैसे मामलों में यदि किसी अपराध के लिए गंभीर साजिश साबित होती है, तो इसमें मौत की सजा, आजीवन कारावास या कम से कम 2 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं हल्के मामलों में छह महीने तक की सजा या जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लागू
इस मामले में केवल BNS ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(a) भी जोड़ी गई है। इसके तहत यदि कोई सरकारी या जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर संपत्ति में गड़बड़ी करता है, तो उसे कम से कम 4 साल और अधिकतम 10 साल तक की कठोर कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
मामले की वर्तमान स्थिति
यह पूरा विवाद 7 जून को सामने आया था, जब मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर अनियमितताओं की शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद 13 जून को राज्य सरकार ने SIT का गठन किया। Ayodhya Donation Scam की SIT की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी और FIR दर्ज होने के बाद अब सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं।
फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि चढ़ावे की रकम और कीमती वस्तुओं में कथित गड़बड़ी किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में हुई। मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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