Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
Shivraj Singh Chouhan के बेटे Kartikeya Singh Chouhan से जुड़े मानहानि मामले में Madhya Pradesh High Court का रुख किया है। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनावी सभा के दौरान दिया गया बयान कार्तिकेय सिंह के संदर्भ में नहीं था और उनका नाम अनजाने में भाषण के दौरान आ गया था। इस मामले में गुरुवार को जबलपुर स्थित हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई होनी है।
विवाद की शुरुआत उस शिकायत से हुई थी, जिसे Kartikeya Singh Chouhan ने Rahul Gandhi के खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत में दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि Rahul Gandhi के एक सार्वजनिक बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई।
Rahul Gandhi: 2018 की चुनावी रैली से जुड़ा है पूरा मामला
Panama Papers Remark: यह मामला वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़ा हुआ है। झाबुआ में आयोजित चुनावी सभा में Rahul Gandhi ने कथित तौर पर Panama Papers Leak का उल्लेख करते हुए Shivraj Singh Chouhan के बेटे Kartikeya Singh Chouhan का नाम लिया था।
Rahul Gandhi ने अपने संबोधन में कहा था कि Panama Papers मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Nawaz Sharif के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में जिन लोगों के नाम सामने आए, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी संदर्भ में कार्तिकेय सिंह का नाम लिए जाने पर विवाद खड़ा हुआ था।
Kartikeya Singh
का कहना है कि इस बयान के कारण उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनामी का सामना करना पड़ा और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
राहुल गांधी की दलील- बयान का आशय कार्तिकेय से नहीं था
Kartikey Singh Confusion: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में Rahul Gandhi ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा Kartikeya Singh Chouhan का नाम लेने का नहीं था। उन्होंने कहा कि भाषण के दौरान भ्रम की स्थिति में उनका नाम गलती से आ गया था।
याचिका के अनुसार,
Rahul Gandhi अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि वह छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री Raman Singh के बेटे Abhishek Singh का उल्लेख करना चाह रहे थे। हालांकि, भाषण के दौरान नामों को लेकर भ्रम पैदा हो गया और गलती से Kartikeya Singh Chouhan का नाम सामने आ गया।
राहुल गांधी
ने अदालत को बताया है कि इस स्पष्टीकरण के बावजूद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई।
विशेष अदालत ने जारी किया था समन
Kartikeya Singh की शिकायत पर सुनवाई करते हुए भोपाल की विशेष अदालत ने Rahul Gandhi को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था। यह अदालत सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई है।
समन जारी होने के बाद राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को चुनौती देने का फैसला किया और Madhya Pradesh High Court की Jabalpur पीठ में याचिका दायर की। उन्होंने अदालत से समन और मानहानि की पूरी कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है।
हाई कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई
मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति Pramod Kumar Agarwal की एकलपीठ के समक्ष होनी है। सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता Kartikeya Singh Chouhan की ओर से निचली अदालत का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। कार्तिकेय की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता Sankalp Kochar अदालत में पक्ष रख रहे हैं। वहीं Rahul Gandhi की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि कथित बयान किसी दुर्भावना के तहत नहीं दिया गया था और उसमें हुई त्रुटि को तत्काल सार्वजनिक रूप से स्पष्ट भी कर दिया गया था।
कानूनी लड़ाई पर टिकीं राजनीतिक नजरें
यह मामला अब केवल एक मानहानि विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस पर राजनीतिक हलकों की भी नजर बनी हुई है। एक ओर शिकायतकर्ता पक्ष इसे प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं Rahul Gandhi का पक्ष इसे भाषण के दौरान हुई मानवीय भूल करार दे रहा है।