RCB और आयोजकों की हाई कोर्ट में अपील- हमें गलत तरीके से घसीटा गया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की लोकप्रिय टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की है। यह मामला उस त्रासद समारोह से जुड़ा है जिसमें आईपीएल 2024 फाइनल में RCB की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी और 11 लोगों की जान चली गई थी।


RCB की पैरेंट कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCSL) के साथ-साथ समारोह की आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को अनुचित और भ्रामक बताते हुए एक अलग याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाया और उन्हें गलत तरीके से मामले में घसीटा गया है।

RCB ने अपनी याचिका में कहा कि आयोजन से पूर्व ही सोशल मीडिया के ज़रिए स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल सीमित संख्या में पास उपलब्ध होंगे और उनमें से भी अधिकांश मुफ्त पास पूर्व पंजीकरण के आधार पर वितरित किए जाएंगे। आयोजन में प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य था, और इस संबंध में उचित प्रचार-प्रसार भी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि स्टेडियम के गेट, जिन्हें दोपहर 1:45 बजे खोला जाना था, उन्हें प्रशासन की ओर से दोपहर 3:00 बजे के बाद खोला गया। इससे बाहर इंतज़ार कर रही भीड़ में असंतोष और घबराहट फैल गई, जो अंततः हड़बड़ी और भगदड़ में तब्दील हो गई।

RCB और आयोजक कंपनी ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन और सुरक्षा बलों की थी, जो इस संवेदनशील कार्यक्रम की प्रकृति को देखते हुए पूरी तरह विफल रही। याचिका में कहा गया है कि यदि पुलिस द्वारा समय पर और संगठित उपाय किए गए होते, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से बचा जा सकता था।

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