Bangalore Stampede: KSCA को हाई कोर्ट से राहत, बेंगलुरु भगदड़ केस में गिरफ्तारी पर रोक

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार, 6 जून 2025 को संघ के शीर्ष पदाधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह राहत उस याचिका के तहत दी गई है, जिसमें KSCA ने 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के संबंध में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। 


इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद संघ के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ई.एस. जयराम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई बलपूर्वक कदम न उठाया जाए, बशर्ते वे जांच और पूछताछ में पूरी तरह सहयोग करें। कोर्ट ने यह आदेश अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वग्रह के बिना पारित किया।

राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता शशि किरण ने अदालत से अनुरोध किया कि जांच प्रक्रिया को जारी रखा जाए और याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से संरक्षण न दिया जाए। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग प्रमुख को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 

केएससीए के वकील ने इस पर ध्यान दिलाया कि स्वयं मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मामले में गिरफ्तारियां की जाएंगी। इस पर महाधिवक्ता ने पलटवार करते हुए बताया कि एक आरोपी को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह देश छोड़कर दुबई भागने की कोशिश कर रहा था।

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