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केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट की अपील, घरेलू कामगारों की सुरक्षा लिए समिति गठित करने का निर्देश

 09 Dec 2025

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके नियमन के लिए एक विशेष कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी उपायों पर गंभीर विचार-विमर्श किया जाए और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।


यह समिति अगले छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का कार्य करेगी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर शीघ्र और प्रभावी कानून बनाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां शामिल थे, ने घरेलू कामगारों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू कामगार समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यबल हैं, लेकिन उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कोई विशेष और ठोस कानून मौजूद नहीं है। 

कोर्ट ने यह भी कहा कि घरेलू कामगार अत्यधिक शोषण, दुर्व्यवहार और मानव तस्करी का शिकार होते हैं, विशेष रूप से नियोक्ताओं और एजेंसियों द्वारा, और ऐसे गंभीर मुद्दों को रोकने के लिए प्रभावी कानूनी उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

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